राजस्थान की नदियों ने अपना रंग बदल लिया है। अब यहां की नदियों का पानी लाल और काले रंग का दिखने लगा है। चौंकिए मत, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सब हुआ है नदियों में छोड़े जाने वाले इंडस्ट्रीज के गंदे पानी ने।
जोधपुर और पाली में स्थित जोजरी, लूणी और बांडी नदियाें का पानी लाल-काला हो रहा है। नदियों का पानी खेतों में जाने से जमीन बंजर हो रही है। परेशान लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) में याचिका दायर की। NGT ने जोधपुर व बाड़मेर रीको सहित लोकल बॉडीज पर दो-दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
याचिका दायर करने वाले जयदीप सिंह ने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ट्रीट हुए बगैर नदियों में छोड़ा जा रहा है। साल 2014 ने याचिका लगाई थी। इस पर 1 अप्रैल को फैसला सुनाया गया। NGT ने आदेश में कहा- पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ा जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद भी नहीं माने तो ऐसी फैक्ट्रियों को बंद किया जाए।
राजस्थान की नदियों ने अपना रंग बदल लिया है। अब यहां की नदियों का पानी लाल और काले रंग का दिखने लगा है। चौंकिए मत, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सब हुआ है नदियों में छोड़े जाने वाले इंडस्ट्रीज के गंदे पानी ने।
जोधपुर और पाली में स्थित जोजरी, लूणी और बांडी नदियाें का पानी लाल-काला हो रहा है। नदियों का पानी खेतों में जाने से जमीन बंजर हो रही है। परेशान लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) में याचिका दायर की। NGT ने जोधपुर व बाड़मेर रीको सहित लोकल बॉडीज पर दो-दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
याचिका दायर करने वाले जयदीप सिंह ने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ट्रीट हुए बगैर नदियों में छोड़ा जा रहा है। साल 2014 ने याचिका लगाई थी। इस पर 1 अप्रैल को फैसला सुनाया गया। NGT ने आदेश में कहा- पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ा जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद भी नहीं माने तो ऐसी फैक्ट्रियों को बंद किया जाए।
जोधपुर में जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा इंडस्ट्रियल से केमिकल का पानी। NGT ने आदेश में कहा- पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ा जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद भी नहीं माने तो ऐसी फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। – Dainik Bhaskar
जोधपुर में जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा इंडस्ट्रियल से केमिकल का पानी। NGT ने आदेश में कहा- पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ा जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद भी नहीं माने तो ऐसी फैक्ट्रियों को बंद किया जाए।
NGT ने जोधपुर व बाड़मेर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वे एक सर्वे करवा कर रिपोर्ट तैयार करे कि कौन सी इंडस्ट्री से कितना केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इसके लिए पॉल्यूशन बोर्ड व सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक टीम इस पर लगातार निगाह रखे। नियमों की अवहेलना करने वाली इंडस्ट्री पर भारी जुर्माना लगाया जाए। इसके बावजूद भी यदि नियमों की पालना नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।
याचिका दायर करने वाले जयदीप सिंह ने बताया कि अधिकारियों को सब पता है कि कौन कितना पॉल्यूशन फैला रहा है। अब NGT ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री पर भारी जुर्माना लगाया जाए और फिर भी नहीं माने तो बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा- आदेश में साफ कहा गया है कि वसूले जाने वाली जुर्माना राशि को इस पानी से हुए खराबे वाले क्षेत्र में खर्च किया जाए। ताकि कुछ हद तक लोगों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। साथ ही पर्यावरण में भी सुधार हो सके। अब अगले छह माह तक इस फैसले पर लिए जाने वाले एक्शन के बारे में रिपोर्ट NGT में पेश करनी होगी।
बता दें जोधपुर की इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को जोजरी नदी में छोड़ा जाता है। यह पानी अराबा के समीप पहुंच खेतों में फैल जाता है। इस कारण से लोगों के खेतों की जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। वहीं भूजल भी प्रदूषित हो चुका है। बाड़मेर जिले के बालोतरा व पाली शहर में रंगाई-छपाई की इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषित पानी लूणी व बांडी नदी में छोड़ा जाता है।
8 साल से संघर्ष, अब जुर्माना
ग्राम पंचायत अराबा की ओर से 2014 में नदियों को प्रदूषित करने का मामला उठाते हुए NGT में याचिका लगाई थी। इस पर नई दिल्ली की NGT बेंच ने 25 फरवरी 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था। अराबा ग्राम पंचायत ने याचिका में भारत सरकार, राजस्थान सरकार, बाड़मेर कलेक्टर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बाड़मेर व जोधपुर, रीको व बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण व रिसर्च ट्रस्ट, जसोल वॉटर ट्रीटमेंट ट्रस्ट, बालोतरा स्थानीय प्रशासन व केंद्रीय भूजल अथॉरिटी को पक्ष बनाया गया था।
हाल में ही NGT की ओर से जारी आदेश में जोधपुर-बाड़मेर प्रशासन व रीको पर 2-2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जिम्मेदार अथॉरिटीज को 30 सितंबर 2022 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ये भी कहा है कि जो डैमेज हुआ है, उसके लिए 2 महीने में प्लान बनाएं और 6 महीने में उसे लागू करें। साथ ही एक कमेटी बनाकर प्रभावित इलाकों का सर्वे करने के आदेश है। लोकल बॉडीज व अथॉरिटी पर जो जुर्माना लगाया गया है उसे 15 दिन में भरने के आदेश है। ऐसा नहीं होने पर दोबारा नए सिरे से जुर्माना लगाने की बात कही गई है।